गाजियाबाद में बक़रीद और परीक्षाओं के लिए सुरक्षा उपायों की घोषणा
सुरक्षा उपायों की घोषणा
गाजियाबाद: प्रशासन ने बक़रीद और परीक्षाओं के संदर्भ में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिला गाजियाबाद में धारा 163 लागू की गई है, जो 17 जून तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही प्रशासन ने कई प्रतिबंध भी लगाए हैं।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं यातायात) राजकरन नैयर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, धरना, जुलूस या प्रदर्शन बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नहीं होगा। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों को गाजियाबाद के किसी भी गांव या मोहल्ले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिनसे क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। विवाह और शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह गाजियाबाद में शांति व्यवस्था को भंग करने का कार्य नहीं करेगा और न ही ऐसा करने वाले व्यक्तियों का सहयोग करेगा। सार्वजनिक स्थलों और घरों की छतों पर किसी भी प्रकार के पत्थर, कांच की बोतल या ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं किए जाएंगे।
एडिशनल सीपी के आदेश में यह भी कहा गया है कि पेट्रोल पंप मालिक या खुदरा विक्रेता केवल वाहनों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री करेंगे, बोतल या कंटेनर में नहीं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अराजक तत्व इन ईंधनों का उपयोग हिंसात्मक कार्यों के लिए कर सकते हैं।
आदेश के अनुसार, होटल और धर्मशालाओं का प्रबंधन किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान सत्यापित किए बिना कमरा आवंटित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। यह आदेश गाजियाबाद की संपूर्ण सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। धारा 163 BNSS - 2023 17 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी।
