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गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिनों की पैरोल, 15वीं बार जेल से बाहर आएंगे

गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, को हरियाणा सरकार द्वारा 40 दिनों की पैरोल दी गई है। यह उनकी 15वीं बार जेल से बाहर आने का मौका है। राम रहीम 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं, जहां उन्हें साध्वी यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया गया था। जानें उनके खिलाफ चल रहे अन्य मामलों और पैरोल के पीछे की कहानी।
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गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिनों की पैरोल, 15वीं बार जेल से बाहर आएंगे

गुरमीत राम रहीम की पैरोल

नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिनों की पैरोल प्रदान की है। वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं और रविवार शाम या सोमवार सुबह जेल से बाहर निकलेंगे, इसके बाद वह सिरसा डेरे की ओर कड़ी सुरक्षा में रवाना होंगे।

राम रहीम को 2017 में साध्वी यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में सजा काटनी पड़ रही है। पिछले साल अगस्त में भी उन्हें 40 दिनों की पैरोल मिली थी, जो सिरसा डेरे में बिताई गई थी। इस बार भी उनकी पैरोल की अवधि सिरसा में ही गुजरेगी।

गौरतलब है कि पिछले साल 2025 में राम रहीम को तीन बार पैरोल मिली थी, जिसमें फरवरी और अप्रैल में 21-21 दिन की फरलो और अगस्त में 40 दिन की पैरोल शामिल थी। 2017 से अब तक उन्हें 14 बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है, और अब वह 15वीं बार जेल से बाहर आ रहे हैं।

गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो साध्वियों के बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 2019 में पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया गया था। 2002 में अपने मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा मिली थी। हालांकि, इस साल मई 2024 में उन्हें और चार अन्य आरोपियों को “दोषपूर्ण और संदिग्ध जांच” के आधार पर बरी कर दिया गया था।