गुरुग्राम में जाली लीज डीड के मामले में जमानत अर्जी खारिज

गुरुग्राम व्यापार मंडल की प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण जानकारी
गुरुग्राम में व्यापार मंडल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें सदर बाजार के व्यापारियों के खिलाफ झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में आरोपी जितेंद्र अग्रवाल और बसंत लाल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी गई। अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह स्पष्ट हुआ है कि इन आरोपियों ने अवैध तरीके से दुकानदारों को मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुँचाया है।
गुरुग्राम व्यापार मंडल के अध्यक्ष रोशन लाल मंगला (पिंटू) ने बताया कि इस मामले में तीन वकीलों का पैनल अदालत में आरोपियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ।
अदालत में जाली दस्तावेजों का मामला
अदालत ने गंभीरता से लिया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कई बार आदेश प्राप्त किए हैं। रोशन लाल मंगला ने बताया कि जितेंद्र अग्रवाल और बसंत लाल ने खसरा संख्या 3651/1306 में शामिल संपत्ति के लिए जाली पट्टानामा तैयार किया, जबकि यह संपत्ति अशोक आजाद परिवार के नाम है।
आरोपियों ने सदर बाजार के व्यापारियों से जबरन वसूली की और विभिन्न अदालतों में जाली दस्तावेजों का उपयोग किया।
व्यापारियों की समस्याओं का समाधान
गुरुग्राम व्यापार मंडल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अभय जैन ने बताया कि आरोपियों ने अपने मैनेजर के माध्यम से अन्य व्यापारियों के खिलाफ केस दायर किए। विधायक मुकेश शर्मा ने व्यापारियों के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं को समझा। जिला उपायुक्त ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
प्रॉपर्टी पर दावे का विवाद
पूर्व मेयर मधु आजाद के पति अशोक आजाद ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर जितेंद्र अग्रवाल ने दावा किया है, वह उनके दादा के नाम से 1932 से है। उन्होंने आरोप लगाया कि जितेंद्र अग्रवाल शातिराना तरीके से दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है।
रविदास मंदिर सभा ने भी आरोपियों के खिलाफ आवाज उठाई है और कहा है कि वे किसी को प्रॉपर्टी हड़पने नहीं देंगे।