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गुरुग्राम में धोखाधड़ी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी और दामाद की गिरफ्तारी का आदेश

गुरुग्राम में एक गंभीर धोखाधड़ी मामले में अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई और उनके पति अनूप बिश्नोई की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। यह मामला 2016-17 का है, जिसमें दो मृतकों के नाम पर प्लॉट बेचकर चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि दोनों को जल्द से जल्द पेश किया जाए। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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गुरुग्राम में धोखाधड़ी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी और दामाद की गिरफ्तारी का आदेश

कोर्ट का बड़ा फैसला

गुरुग्राम - दो मृतकों के नाम पर प्लॉट बेचकर चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई और उनके पति अनूप बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए हैं।


अदालत ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि दोनों को जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाए। रोशनी, भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की बहन हैं। यह मामला 2016-17 का है, जब दो प्लॉट बेचे गए थे, जिनमें से एक की कीमत 1.60 करोड़ रुपये और दूसरे की कीमत लगभग 50 लाख रुपये थी। इस मामले में पहले ही दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।