गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: मालिकों पर FIR, 25 की मौत
गोवा में नाइटक्लब में आग की घटना
गोवा के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिर्च बाय रोमियो नाइटक्लब के दो मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस ने नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ FIR दर्ज की है, साथ ही आग की घटना से संबंधित अरपोरा-नगोआ के सरपंच को भी हिरासत में लिया गया है।
नाइटक्लब मालिकों के खिलाफ FIR की धाराएं
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नाइटक्लब के मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा, क्लब के प्रबंधक और इवेंट आयोजक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 2013 में नाइटक्लब के लिए लाइसेंस जारी करने वाले रोशन रेडकर को भी हिरासत में लिया गया है।
नाइटक्लब की अवैध स्थिति
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि नाइटक्लब के निर्माण में कई अनियमितताएं थीं। नाइटक्लब का प्रवेश द्वार संकरा था, जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था, और इसके निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि यह नाइटक्लब अवैध था, लेकिन इसे गिराने पर उच्च अधिकारियों ने रोक लगा रखी थी।
आग लगने का कारण
यह आग उस समय लगी जब शनिवार और रविवार की रात क्लब में लगभग 100 लोग मौजूद थे। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। आग लगने के बाद कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर की ओर भागे, लेकिन कई लोग संकरा प्रवेश द्वार होने के कारण किचन में ही फंस गए। इसके अलावा, क्लब से भागने का कोई अन्य रास्ता नहीं था। मृतकों में 14 स्टाफ सदस्य और चार ग्राहक शामिल हैं, जबकि अन्य सात की पहचान अभी बाकी है।
