गोवा नाइटक्लब आग: अवैध निर्माण और लापरवाही की जांच में चौंकाने वाले खुलासे
गोवा में नाइटक्लब आग की त्रासदी
गोवा: दिसंबर की शुरुआत में गोवा के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग ने 25 लोगों की जान ले ली थी। यह नाइटक्लब अवैध रूप से नमक के मैदान पर स्थापित किया गया था और इसे बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के चलाने की अनुमति दी गई थी, जिससे सरकारी स्तर पर गंभीर लापरवाही और मिलीभगत का संकेत मिलता है।
पर्यटकों और स्टाफ की जान गई
राज्य सरकार द्वारा बुधवार को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण ढांचा नमक के मैदान के बीच में स्थित था और इसे किसी भी कानून के तहत अनुमति नहीं दी गई थी। उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में 6 दिसंबर की रात आग लगी, जिसमें पर्यटकों और स्टाफ सदस्यों की जान चली गई। जांच में पाया गया कि यह प्रतिष्ठान वैध लाइसेंस के बिना अवैध रूप से संचालित हो रहा था, और स्थानीय पंचायत ने इसे सील करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक में पेश की गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि एक संशोधित साइट स्केच "नमक के मैदान/जलाशय के बीच में षट्कोणीय संरचना को दर्शाता है"। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह संरचना किसी भी कानून के तहत बनाने की अनुमति नहीं थी। नमक के मैदान को बदलना भूमि राजस्व संहिता की धारा 32 और तटीय क्षेत्र विनियमों का उल्लंघन है।
रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अरपोरा-नागोवा ग्राम पंचायत ने 16 दिसंबर 2023 को "बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी गोवा अरपोरा एलएलपी" को बार और रेस्तरां-सह-नाइटक्लब चलाने के लिए एक प्रतिष्ठान लाइसेंस जारी किया था, जो 31 मार्च 2024 तक वैध था। इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया। इस रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और क्या खुलासे होते हैं। लोगों की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं।
