गोवा नाइटक्लब आग मामले में लूथरा भाइयों की रिमांड बढ़ाई गई
लूथरा भाइयों की पुलिस रिमांड का विस्तार
नई दिल्ली। मापुसा कोर्ट ने सोमवार को लूथरा भाइयों, सौरभ और गौरव, की पुलिस रिमांड को 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ये दोनों भाई बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के सह-मालिक हैं, जहां 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। मापुसा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने उनकी हिरासत को बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, अजय गुप्ता, जो कि क्लब के तीसरे पार्टनर हैं, को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लूथरा भाइयों को 16 दिसंबर को थाईलैंड से डिपोर्ट किया गया था और फिर उन्हें गोवा लाया गया था।
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, दिल्ली कोर्ट ने गोवा पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। 17 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद, उन्हें मापुसा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में रखा। पीड़ितों के परिवारों के वकील विष्णु जोशी ने बताया कि नए सबूत सामने आए हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि भाइयों के ट्रेड लाइसेंस और अन्य दस्तावेज फर्जी थे। 6 दिसंबर को अरपोरा नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत के बाद, सरकार ने क्लब मालिकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की है, जो कथित तौर पर लापरवाही और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं। गोवा पुलिस ने कहा कि क्लब में उचित फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी थी और आतिशबाजी का आयोजन किया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच के महत्वपूर्ण चरण में आरोपी का गोवा में पुलिस कस्टडी में होना आवश्यक था। पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी बात रखते हुए गोवा पुलिस ने कहा कि आरोपी नॉर्थ गोवा के अरपोरा क्षेत्र में बर्च बाय रोमियो लेन के मुख्य मालिक और पार्टनर हैं और क्लब के संचालन पर उनका पूरा नियंत्रण था।
