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गौतम गंभीर की मुश्किलें: दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ाई परेशानी, जानें पूरा मामला

गौतम गंभीर, भारतीय टीम के हेड कोच, को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दवाओं के अवैध संग्रहण और वितरण के आरोपों के चलते गंभीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। जानें इस मामले की पूरी टाइमलाइन और कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में।
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गौतम गंभीर की मुश्किलें: दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ाई परेशानी, जानें पूरा मामला

गौतम गंभीर की कानूनी चुनौतियाँ

गौतम गंभीर: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के लिए एशिया कप 2025 से पहले एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दवाओं के अवैध संग्रहण और वितरण के मामले में गंभीर और उनकी फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई की है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने गंभीर को राहत देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। इस सुनवाई से पहले मामले की समयरेखा को समझना महत्वपूर्ण है।


मामले का विवरण

दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने गौतम गंभीर और उनके परिवार के सदस्यों सहित फाउंडेशन पर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान बिना लाइसेंस के दवाओं के संग्रहण और वितरण का आरोप लगाया था। यह मामला अब तक दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है।


महत्वपूर्ण तिथियाँ

22 अप्रैल से 7 मई 2021


गौतम गंभीर फाउंडेशन ने पूर्वी दिल्ली के जागृति एन्क्लेव में कोविड-19 मरीजों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था। इस दौरान फाउंडेशन ने कथित तौर पर बिना लाइसेंस के दवाएं वितरित कीं। भाजपा ने शिविरों के उद्देश्य की पुष्टि की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद क्लीन चिट दे दी। फिर भी, दिल्ली सरकार का औषधि नियंत्रण विभाग आरोपों पर आगे बढ़ा।


1 मई 2021


दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि भाजपा सांसद होने के नाते गौतम गंभीर कैसे बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में दवाओं का वितरण कर रहे हैं। कोर्ट ने दवा की कमी का भी उल्लेख किया और औषधि नियंत्रक को जांच का निर्देश दिया।


24 मई 2021


हाई कोर्ट ने औषधि नियंत्रक को गंभीर द्वारा दवाओं की खरीद की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि गंभीर के इरादे भले ही नेक हों, लेकिन उनके कार्यों से अनजाने में नुकसान हो सकता है।


3 जून 2021


दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने गंभीर और उनके फाउंडेशन के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की। आरोप दवाओं के बिना लाइसेंस के निर्माण और वितरण के तहत लगाए गए थे।


सितंबर 20 2021


उच्च न्यायालय ने गंभीर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आपराधिक शिकायत को चुनौती देने वाली याचिका पर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।


9 अप्रैल 2025


दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत में लगी रोक को हटा दिया। अगली सुनवाई 29 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है।


25 अगस्त 2025


कोर्ट ने गंभीर की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की। वकील ने गंभीर की पत्नी और मां को तलब करने से बचने के लिए तत्काल सुनवाई का आग्रह किया।


29 अप्रैल 2025


कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है।


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