ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर को मिली 9 साल 5 महीने की सजा

सजा का ऐलान
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गैंगस्टर ऋषि कुमार को जिला न्यायालय ने 9 साल 5 महीने 12 दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 7 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडे ने सुनाया। सजा सुनने के बाद ऋषि कुमार सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। वह जनवरी 2016 से जेल में है।
मुकदमा दर्ज होने का इतिहास
2002 में दर्ज हुआ था मुकदमा
सरकारी अधिवक्ता बबलू चंदेला ने जानकारी दी कि ऋषि कुमार, जो बुलंदशहर का निवासी है, पर 2002 में कासना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस पर आरोप था कि वह संगठित गिरोह बनाकर लूट, अपहरण और चोरी जैसे अपराधों में संलिप्त था। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज होने से पहले उसके खिलाफ तीन आपराधिक मामले भी थे। पहले की सुनवाई में ऋषि ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन 9 जून को उसने आरोप स्वीकार कर लिया और कम सजा की मांग की। अदालत ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे 9 साल 5 महीने की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता की दलील
अधिवक्ता ने की पैरवी
ऋषि कुमार की ओर से उसके अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि वह एक गरीब परिवार से है और उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। उसने कम सजा की मांग की। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद ऋषि को लगभग साढ़े 9 साल की सजा सुनाई है।
आपराधिक गतिविधियों का कारण
गरीबी के चलते करता था अपराध
सुनवाई के दौरान जब ऋषि से पूछा गया कि वह आपराधिक गतिविधियों में क्यों लिप्त था, तो उसने स्वीकार किया कि वह गरीबी के कारण ऐसा करता था। उसने कहा कि अपराध से मिलने वाले धन से वह अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसने तीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
सजा की प्रवृत्ति
गैंगस्टर के मामलों में लगातार हो रही सजा
पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामलों में लगातार सजा सुनाई जा रही है। पिछले ढाई साल में गैंगस्टर एक्ट के तहत 50 से अधिक अपराधियों को जिला न्यायालय द्वारा सजा दी जा चुकी है, और कई अन्य मामलों में जल्द ही निर्णय आने की उम्मीद है।