ग्रेटर नोएडा में थार से युवक को कुचलने वाले भाइयों की जमानत खारिज

जमानत खारिज होने की जानकारी
Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने एक युवक को थार गाड़ी से कुचलने के आरोप में दो सगे भाइयों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रमेंद्र भाटी ने पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इस केस की सुनवाई की और अमन अवाना तथा आकाश अवाना की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता उमेश भाटी ने अपनी दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए जमानत खारिज की है।
घटना का वायरल वीडियो
घटना का वीडियो हुआ था वायरल
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने पूरी वारदात को रिकॉर्ड किया। वीडियो में एक काली थार गाड़ी आती है और युवक को टक्कर मार देती है, जिससे वह नाली में गिर जाता है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई
थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज हुए थे सस्पेंड
इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सेक्टर 24 थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया था। यह घटना नोएडा के सेक्टर-53 में हुई थी, जहां वायरल वीडियो में एक युवक सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। आरोप है कि झगड़े के बाद थार कार सवार ने जानबूझकर युवक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक उछलकर नाली में गिर गया। पुलिस ने इस मामले में विशेष टीम का गठन किया था।
मजबूत पैरवी की जाएगी
लगातार की जाएगी मजबूत पैरवी
अधिवक्ता प्रमेंद्र भाटी ने कहा कि जमानत याचिका के दौरान उन्होंने पुलिस का पक्ष मजबूती से न्यायालय में रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। इस मामले में आगे भी मजबूत पैरवी की जाएगी।