ग्रेटर नोएडा में दो भाइयों को गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 साल की सजा

ग्रेटर नोएडा में हत्या का मामला
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में ऊंचा अमीरपुर गांव में 21 जून 2014 को एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो भाइयों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो उन्हें 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दयानंद उर्फ मूलचंद की हत्या का विवरण
वर्ष 2014 में ज्ञानचंद शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पड़ोसी नीरज शर्मा, हेमंत उर्फ भोला शर्मा और केशव ने पहले उनके भाई के साथ गाली-गलौज की और फिर उन पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में दयानंद उर्फ मूलचंद की जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि मूलचंद के सिर में कई गंभीर चोटें थीं, जो उनकी मृत्यु का कारण बनीं।
पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल
इस मामले के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और चार्जशीट अदालत में पेश की। सुनवाई लगभग 11 साल तक चली, जिसके बाद अदालत ने नीरज और हेमंत को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया।
मजबूत पैरवी का असर
पुलिस ने इस मामले में मजबूत पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे दोनों भाइयों को सजा मिल सकी। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि किस प्रकार से साजिश के तहत मूलचंद पर हमला किया गया था, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आईं।
गवाहों की पेशी
इस मामले में सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह अदालत में पेश हुए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।