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ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस: चार आरोपियों की जमानत खारिज

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की मर्डर केस में पति विपिन और उसके परिवार के चार सदस्यों की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। इस फैसले से बचाव पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अधिवक्ता दिनेश कुमार ने कहा कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। निक्की की मौत 21 अगस्त को आग में जलने से हुई थी, और पुलिस ने इस मामले में कई साक्ष्य एकत्र किए हैं। जानें इस मामले की पूरी कहानी और आगे की कानूनी लड़ाई के बारे में।
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ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस: चार आरोपियों की जमानत खारिज

जमानत अर्जी खारिज होने से बचाव पक्ष को झटका

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की मर्डर केस में पति विपिन, जेठ रोहित, ससुर और सास की जमानत अर्जी को गौतमबुद्धनगर की निचली अदालत ने खारिज कर दिया है। चारों आरोपियों की जमानत खारिज होने से बचाव पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत में यह तर्क पेश किया गया कि यदि आरोपियों को जमानत मिलती है, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।


गांव के अधिवक्ता ने उठाई आवाज

निक्की के गांव रूपबास के वकील दिनेश कुमार ने बताया कि निचली अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। उन्होंने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद बेल अर्जी को खारिज कर दिया।


सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी

अधिवक्ता दिनेश ने कहा कि दहेज के लालची लोगों ने ऐसा अपराध किया है जो माफी के लायक नहीं है। इसलिए, वे इस मामले को जिला अदालत के साथ-साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का इरादा रखते हैं। उनका कहना है कि वे समाज में फैली इस बुराई को जड़ से समाप्त करेंगे।


क्या है निक्की मर्डर?

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को निक्की की आग में जलकर मौत हो गई थी। हत्या का आरोप उसके पति विपिन और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर है। इस मामले में ससुराल पक्ष के चार लोग जेल में हैं। पुलिस ने इस मामले में कई साक्ष्य एकत्र किए हैं और कोर्ट में मजबूत पैरवी कर रही है।