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ग्रेटर नोएडा में शादी का झूठा आश्वासन देने वाले आरोपी की जमानत खारिज

ग्रेटर नोएडा की अदालत ने शादी का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी विष्णु केतिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में आरोप गंभीर हैं और जांच जारी है। पीड़िता ने 2017 में गोवा में आरोपी से मुलाकात की थी, जहां उसने शादी का प्रस्ताव दिया था। आरोपी ने बाद में बताया कि वह पहले से शादीशुदा है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के पीछे के कारण।
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ग्रेटर नोएडा में शादी का झूठा आश्वासन देने वाले आरोपी की जमानत खारिज

कोर्ट का निर्णय

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा की गौतमबुद्धनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शादी का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी विष्णु केतिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में आरोप गंभीर हैं और जांच अभी जारी है, इसलिए जमानत का कोई ठोस आधार नहीं है।


मुलाकात का विवरण

2017 में हुई थी मुलाकात
अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता ने 16 जुलाई 2025 को थाना सेक्टर-113 नोएडा में शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी पहली मुलाकात आरोपी से 2017 में गोवा में हुई थी, जहां उसने शादी का प्रस्ताव दिया। 2018 में आरोपी ने उसे कोलकाता बुलाकर विवाह का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दोनों के बीच दिल्ली और नोएडा में भी संबंध बने, लेकिन आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया।


आरोपी की शादीशुदा स्थिति

पहले से शादीशुदा है आरोपी
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने बाद में बताया कि वह पहले से शादीशुदा है, लेकिन तलाक की प्रक्रिया चल रही है। इस झूठ का खुलासा होने के बाद पीड़िता ने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया। शिकायत दर्ज कराने के बाद वह लगातार मामले की पैरवी कर रही है। अभियोजन पक्ष ने भी जमानत का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने जमानत खारिज कर दी।


आरोपी का बचाव

सहमति से बने संबंध
आरोपी के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और पीड़िता ने आर्थिक लाभ के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि पूर्व में शादीशुदा होने की जानकारी छिपाकर विवाह का आश्वासन देना और संबंध बनाना गंभीर अपराध है।