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चंडीगढ़ में OBC आरक्षण: हरियाणा की तरह 27% आरक्षण लागू

केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह आरक्षण हरियाणा के समान होगा और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले वर्ष में 3% आरक्षण दिया जाएगा, जो अगले वर्षों में बढ़ता जाएगा। पात्रता केंद्रीय सूची के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें 71 जातियों को शामिल किया गया है। जानें इस निर्णय के सभी महत्वपूर्ण पहलू और इसके प्रभाव।
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चंडीगढ़ में OBC आरक्षण: हरियाणा की तरह 27% आरक्षण लागू

चंडीगढ़ में OBC आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय

चंडीगढ़ में OBC आरक्षण: हरियाणा की तरह 27% आरक्षण लागू: केंद्र सरकार ने OBC आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार द्वारा 2016 में पारित ‘पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम’ को लागू किया जाएगा। यह अधिनियम 5 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा।


इस अधिनियम के अंतर्गत चंडीगढ़ के सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण प्राप्त होगा। यह निर्णय लंबे समय से अपेक्षित था और अब इसे लागू किया जा रहा है।


छह वर्षों में चरणबद्ध तरीके से मिलेगा 27% आरक्षण


(चंडीगढ़ आरक्षण कार्यान्वयन) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले वर्ष में 3%, दूसरे में 4%, तीसरे और चौथे वर्ष में क्रमशः 4% और 5%, और पांचवें तथा छठे वर्ष में 5% और 6% आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार, कुल 27% आरक्षण छह वर्षों में पूरी तरह से लागू होगा।


यह मॉडल सुनिश्चित करता है कि आरक्षण का लाभ धीरे-धीरे बढ़े और संस्थानों को समायोजन का समय मिले। इससे (चंडीगढ़ OBC लाभ) का दायरा भी विस्तृत होगा।


पात्रता का निर्धारण केंद्रीय सूची के आधार पर


(केंद्रीय सूची OBC) के अनुसार पात्रता निर्धारित की जाएगी। केवल ‘क्रीमी लेयर’ से बाहर के ओबीसी वर्गों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अधिसूचना में 71 जातियों को शामिल किया गया है, जो इस योजना के तहत पात्र होंगी।


इसके साथ ही अधिसूचना में ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्द को बदलकर ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)’ किया गया है, जिससे स्पष्टता बनी रहे। यह कदम (चंडीगढ़ OBC पात्रता) को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में उठाया गया है।