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चंडीगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी और बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण की अनिवार्यता

चंडीगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी और बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। यह प्रक्रिया 30 जून 2025 तक पूरी करनी होगी, अन्यथा खाद्य सब्सिडी लाभ निलंबित हो सकता है। जानें इस महत्वपूर्ण सूचना के बारे में विस्तार से।
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चंडीगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी और बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण की अनिवार्यता

चंडीगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना


चंडीगढ़ समाचार: पंजीकृत राशन कार्ड धारकों के लिए सूचित किया जाता है कि विभाग ने आधार अधिनियम, 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया ईपीओएस डिवाइस के माध्यम से सभी पंजीकृत लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए की जा रही है। यह कार्य चंडीगढ़ के विभिन्न सामुदायिक केंद्रों पर चल रहा है। सभी पंजीकृत लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है। एनएफएसए, 2013 के तहत पंजीकृत लाभार्थियों के लिए ई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति अपना ई केवाईसी या बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं करवाता है, तो उसका खाद्य सब्सिडी लाभ ई केवाईसी पूरा होने तक निलंबित रह सकता है।