Newzfatafatlogo

चुनाव आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती के लिए नए निर्देश जारी किए

चुनाव आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। यह कदम मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने तक ईवीएम की मतगणना शुरू नहीं होगी। इस पहल का उद्देश्य चुनावी प्रणाली की कार्यक्षमता में सुधार करना है।
 | 
चुनाव आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती के लिए नए निर्देश जारी किए

चुनाव आयोग का नया निर्देश

चुनाव आयोग ने गुरुवार को अपने पिछले छह महीनों में 30वें महत्वपूर्ण कदम के रूप में एक नया निर्देश जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करना है, विशेषकर डाक मतपत्रों की गिनती के लिए।


आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट में इस कदम का विवरण दिया गया है, जिसका लक्ष्य वोटों की गिनती में देरी को कम करना और पारदर्शिता तथा एकरूपता को सुनिश्चित करना है।


यह निर्णय पोस्टल बैलेट की संख्या में हुई वृद्धि के संदर्भ में लिया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर मतदान जैसी पहलों का परिणाम है।


हालांकि, आमतौर पर डाक मतपत्रों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से पहले पूरी होती है, लेकिन यह नया नियम इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए है।


नए निर्देशों के अनुसार, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम/वीवीपैट की मतगणना का दूसरा अंतिम चरण तब तक शुरू नहीं होगा जब तक डाक मतपत्रों की गिनती पूरी नहीं हो जाती उस मतगणना केंद्र पर।


आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जहां डाक मतपत्रों की संख्या अधिक हो, वहां रिटर्निंग ऑफिसर को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त संख्या में टेबल और गिनती कर्मचारी उपलब्ध हों ताकि कोई देरी न हो और मतगणना प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सके।


प्रेस नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह कदम पूरी प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।


यह नया निर्देश चुनाव आयोग द्वारा पिछले छह महीनों में किए गए व्यापक चुनावी सुधारों का हिस्सा है।


आयोग के पिछले 29 उपायों में मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने, चुनावी प्रणाली को मजबूत करने और तकनीक के उपयोग को बेहतर बनाने की पहल शामिल हैं।


इन उपायों में मोबाइल डिपॉजिट सुविधा, 808 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाना, मतदान केंद्रों में 1,200 से अधिक मतदाता न रखने की व्यवस्था, बीएलओ को मानक फोटो आईडी कार्ड जारी करना, और देशभर में सर्वदलीय बैठकों का आयोजन शामिल है।


डाक मतपत्रों पर नया निर्देश चुनाव आयोग की चुनावी प्रणाली की कार्यक्षमता और पारदर्शिता में सुधार के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।