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चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत कैसे करें: जानें पूरी प्रक्रिया

चुनाव के दौरान मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत करने की प्रक्रिया को समझें। जानें कि आप किस प्रकार से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्या समय सीमा है, और किससे संपर्क करना है। यह जानकारी आपको चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करेगी।
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चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत कैसे करें: जानें पूरी प्रक्रिया

मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत का तरीका


कई विपक्षी दलों के सदस्यों का मानना है कि चुनाव के दौरान मतगणना में कुछ गलतियाँ हुई हैं। उन्हें संदेह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कोई गड़बड़ी हो सकती है। यदि आप भी काउंटिंग सेंटर में किसी प्रकार की अनियमितता का सामना करते हैं, तो आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।


अगर आप किसी को काउंटिंग सेंटर में घुसने की कोशिश करते हुए देखते हैं, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति मतगणना केंद्र के आस-पास संदिग्ध गतिविधियाँ करता है, जिससे किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो आप उसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। यदि आप परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप यह भी शिकायत कर सकते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है, जिसके लिए आपको अदालत में चुनौती देनी होगी।


यदि आपको काउंटिंग सेंटर में किसी व्यक्ति के पास हथियार दिखाई देता है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता का संदेह होने पर तुरंत मतगणना केंद्र को सूचित करना आवश्यक है। यदि आप गड़बड़ी के कुछ समय बाद शिकायत करते हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए 24 घंटे की समय सीमा निर्धारित की है।


आप सीधे चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली निर्वाचन सदन के कार्यालय में शिकायतों के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आप फोन, ईमेल या फैक्स के माध्यम से कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लिए आप कंट्रोल रूम के नंबर 0112305 2219 या 2305 2162 पर कॉल कर सकते हैं या comments@eci.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। इसके अलावा, आप चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर 1950 भी डायल कर सकते हैं।


जब आप इस टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो आपको एक शिकायत ट्रैकिंग नंबर प्राप्त होता है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई किस स्तर तक पहुंची है। इसके अलावा, आप अपने क्षेत्र में भी शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा, क्योंकि कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसके लिए आप कलेक्टर कार्यालय जा सकते हैं या कलेक्टर को मतगणना क्षेत्र के आसपास खोज सकते हैं।