छत्तीसगढ़ में दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खांसी की दवा पर प्रतिबंध

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह पर लिया गया निर्णय
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खांसी की दवा और सर्दी-जुकाम की दवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम हाल ही में मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों के बाद उठाया गया है।
केंद्र सरकार ने उन दवा कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने खतरनाक दवाएं बनाई थीं। यह प्रतिबंध बच्चों को संभावित दुष्प्रभावों से बचाने के लिए लागू किया गया है।
केंद्र सरकार की सक्रियता
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बच्चों की मौतों के बाद सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में खांसी की दवाओं की गुणवत्ता और उनके उपयोग पर चर्चा की गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे संशोधित शेड्यूल का पालन करें और नियमों का उल्लंघन करने वाले कारखानों के लाइसेंस रद्द किए जाएं।
कोल्ड्रिफ सिरप में विषैला पदार्थ
मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके बाद तमिलनाडु में इसके उत्पादन और बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी गई।