छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य

शराब खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान की अनिवार्यता
नई दिल्ली - छत्तीसगढ़ में अब शराब खरीदने के लिए नकद भुगतान की अनुमति नहीं होगी। राज्य में शराब की दुकानों से केवल ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ही शराब खरीदी जा सकेगी।
आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस नई नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सभी शराब की दुकानों में 100 प्रतिशत ऑनलाइन भुगतान लागू किया जाएगा। इससे लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ी की संभावना कम होगी। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि होटल, ढाबे और फार्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री और सेवन पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
मंत्री ने आबकारी की समीक्षा बैठक में इन निर्देशों को जारी किया। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, अवैध शराब बिक्री, मादक पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री ने फार्म हाउस में शराब पार्टियों पर त्वरित कार्रवाई के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में मदिरा दुकानों की व्यवस्था, लाइसेंस प्रणाली, मार्केटिंग कॉरपोरेशन और बार-क्लब संचालन की जानकारी भी ली गई। इसके साथ ही, पिछली सरकार में हुए 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले का भी उल्लेख किया गया।