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जन धन योजना: री-KYC की अंतिम तिथि 30 सितंबर, जानें आवश्यक जानकारी

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी खाताधारकों के लिए री-KYC प्रक्रिया को 30 सितंबर तक पूरा करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया 10 साल बाद आवश्यक होती है और इसके बिना खाता बंद हो सकता है। जानें री-KYC की आवश्यकता, प्रक्रिया और गांवों में आयोजित कैंप के बारे में। यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आप समय पर आवश्यक कदम उठा सकें।
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जन धन योजना: री-KYC की अंतिम तिथि 30 सितंबर, जानें आवश्यक जानकारी

प्रधानमंत्री जन धन योजना का महत्वपूर्ण अपडेट


प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) को अब 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी बैंक खाते के लिए 10 साल बाद KYC (अपने ग्राहक को जानें) को अपडेट करना अनिवार्य है। इसीलिए, सरकार ने सभी जन धन खाताधारकों से अनुरोध किया है कि वे 30 सितंबर तक री-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें।


री-KYC की आवश्यकता

री-KYC का अर्थ है अपने बैंक से संबंधित जानकारी जैसे नाम, पता और फोटो को अपडेट करना। यह प्रक्रिया धोखाधड़ी को रोकने और बैंकिंग सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है।


KYC की वैधता

जिन व्यक्तियों ने 2014-2015 में जन धन खाता खोला था, उन्हें री-KYC करवाना आवश्यक है। KYC की वैधता 10 वर्षों के लिए होती है। यदि री-KYC नहीं किया गया, तो खाता सक्रिय नहीं रहेगा।


गांवों में कैंप का आयोजन

सरकारी बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक गांवों में कैंप आयोजित कर रहे हैं। बैंक कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अब तक लगभग 1 लाख गांवों में कैंप लगाए जा चुके हैं और कई लोगों ने अपनी जानकारी अपडेट कर ली है।


यदि री-KYC नहीं करवाया गया, तो खाता बंद हो सकता है, जिससे आप लेन-देन नहीं कर पाएंगे और सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिलेगी।


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