जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 8 हफ्ते में जवाब देने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायाधीशों ने केंद्र सरकार को 8 हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। सुनवाई में न्यायाधीशों ने अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य का दर्जा चुनावों के बाद बहाल किया जाएगा और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह मामला अभी विचाराधीन नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 पर आए फैसले के बाद से राज्य का दर्जा अभी तक बहाल नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता कॉलेज शिक्षक जाहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता खुरशीद अहमद मलिक का कहना है कि राज्य का दर्जा न होने से नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाना 'आवश्यक सुधार' है, कोई रियायत नहीं।