जालंधर में राष्ट्रपति की यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था में कड़े इंतजाम
जालंधर में सुरक्षा की तैयारी
जालंधर: भारत की राष्ट्रपति की आगामी यात्रा को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए सख्त उपाय किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए जालंधर जिले को 'नो फ्लाइंग ज़ोन' घोषित किया है।
आधिकारिक आदेशों के अनुसार, जालंधर जिले की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट, पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन या निजी हेलीकॉप्टर उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, यह प्रतिबंध भारत की राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी (VVIP) के हेलीकॉप्टरों या विमानों पर लागू नहीं होगा।
यह सुरक्षा प्रतिबंध 14 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 16 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि भारत की राष्ट्रपति 16 जनवरी 2026 को जालंधर का दौरा करेंगी। इस कार्यक्रम की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है, ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा चूक को रोका जा सके। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
