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जींद जिला कारागार में लोक अदालत का सफल आयोजन

जींद जिला कारागार में आयोजित लोक अदालत में दो मामलों का त्वरित निपटान किया गया। इस अवसर पर कैदियों को मुफ्त कानूनी सेवाओं और अपील के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। प्राधिकरण सचिव ने कैदियों की समस्याओं को सुना और समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जानें इस आयोजन के बारे में और अधिक जानकारी।
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जींद जिला कारागार में लोक अदालत का सफल आयोजन

मुख्य बिंदु


  • दो मामलों का त्वरित निपटान


जींद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल में लोक अदालत का आयोजन किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने बताया कि इस अदालत में चार मामले रखे गए, जिनमें से दो का मौके पर ही निपटान किया गया। यदि आरोपित पर कोई अन्य मामला नहीं था, तो उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया।


कानूनी सहायता और अधिकारों की जानकारी

प्राधिकरण सचिव ने जेल में बंद कैदियों से बातचीत की और उन्हें मुफ्त कानूनी सेवाओं और अपील के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने कैदियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की। इसके अलावा, उन्होंने कैदियों से कहा कि यदि उन्हें अपने केस की पैरवी के लिए वकील की आवश्यकता है, तो वे प्राधिकरण के अधिवक्ताओं से मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं।


इस संबंध में, एक लिखित आवेदन जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद के कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। प्राधिकरण सचिव ने जेल प्रशासन के अधिकारियों को महिला बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच और कानूनी सलाह देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।


उपस्थित अधिकारी

इस अवसर पर जेल सुपरिंटेंडेंट दीपक शर्मा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट विक्रम, नंद मोहन शर्मा, प्रियंका, जसवीर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अनिल जैन तथा प्रतीक खरब उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर घर बैठे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।