जीएसटी में बदलाव: महंगे हुए ये उत्पाद, जानें नई दरें

जीएसटी रिफॉर्म का प्रभाव
आज से देश में जीएसटी में बदलाव लागू हो गया है, जिसका असर रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले उत्पादों पर देखने को मिलेगा। दूध, घी, पनीर, तेल और शैंपू जैसे सामान की कीमतें घट गई हैं। इसके अलावा, टीवी, एसी, फ्रिज और कारों की कीमतों में भी कमी आई है। हालांकि, कुछ उत्पादों पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। विलासिता से जुड़े और हानिकारक उत्पादों को 'सिन गुड्स' श्रेणी में रखते हुए इन पर 40% का उच्च जीएसटी लगाया गया है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट, तंबाकू और लग्जरी कारें शामिल हैं।
सिन गुड्स पर नया टैक्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित जीएसटी रिफॉर्म के तहत, 22 सितंबर 2025 से नए रेट्स लागू हो गए हैं। सरकार ने जीएसटी स्लैब की संख्या को घटाकर दो कर दिया है, और 12-28% के स्लैब को समाप्त कर दिया है। अब अधिकांश सामान 5% और 18% की श्रेणी में आ गए हैं, जिससे उनकी कीमतें कम हुई हैं। वहीं, जो सामान लोगों के लिए हानिकारक हैं, उन्हें 40% के अलग स्लैब में रखा गया है।
सिन गुड्स की सूची
सिन गुड्स में ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जैसे पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और फास्ट फूड। इसके अलावा, जुआ और सट्टेबाजी जैसी सेवाएं भी इस श्रेणी में आती हैं। इन पर अब 40% की दर से जीएसटी लागू होगा। सरकार ने सुपर लग्जरी आइटम्स को भी इस श्रेणी में रखा है, जिसमें बड़ी कारें, प्राइवेट जेट, यॉट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं।
महंगे हुए तंबाकू उत्पाद
तंबाकू उत्पादों में शामिल हैं:
- पान मसाला
- गुटखा
- प्रोसेस न किया गया तंबाकू
- सिगरेट और सिगार
महंगे ड्रिंक्स की सूची
हाई जीएसटी वाले ड्रिंक्स:
- कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
- शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
- कैफीन युक्त ड्रिंक्स
महंगी हुई कारें और बाइक्स
हैवी इंजन वाली कारें और बाइक्स:
- पेट्रोल कार (1200cc से ज्यादा)
- डीजल कार (1500cc से ज्यादा)
- बाइक्स (350cc से ज्यादा)
- सुपर-लग्जरी आइटम्स जैसे यॉट्स, प्राइवेट जेट और हेलिकॉप्टर भी शामिल हैं।
आईपीएल टिकटों की कीमतें बढ़ीं
क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक दुखद समाचार है कि आईपीएल मैचों के टिकट भी महंगे हो गए हैं। पहले से लागू 28% जीएसटी की जगह अब इसे 40% के स्लैब में शामिल किया गया है।