Newzfatafatlogo

जीएसटी हटने से स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम में कमी: जानें कैसे होगा लाभ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। यह नया नियम 22 सितंबर से लागू होगा, जिससे बीमा प्रीमियम में लगभग 15% की कमी आने की उम्मीद है। इससे आम जनता को सीधा आर्थिक लाभ होगा। जानें कि कैसे यह निर्णय लाखों लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा और आपकी बचत कितनी होगी।
 | 
जीएसटी हटने से स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम में कमी: जानें कैसे होगा लाभ

जीएसटी में छूट से बीमा प्रीमियम सस्ता

जीएसटी छूट पर बीमा: स्वास्थ्य और जीवन बीमा की लागत में कमी, जानें आपकी बचत कितनी होगी!: नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम जनता को राहत देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।


इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लागू जीएसटी को पूरी तरह से समाप्त करने का ऐलान किया गया है। यह नया नियम 22 सितंबर से लागू होगा, जो नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होगा। इस कदम से बीमा प्रीमियम में कमी आएगी और लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा।


हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी समाप्त


आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सभी व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें पुनर्बीमा भी शामिल हैं, को जीएसटी से छूट दी गई है।


पहले इन बीमा उत्पादों पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाता था। अब जीएसटी हटने के बाद हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम की कीमतें घटेंगी, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।


प्रीमियम में बचत का अनुमान


एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी हटने से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 15% तक सस्ता हो सकता है। बीमाकर्ताओं का खर्च अनुपात भी प्रीमियम की कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


सस्ते प्रीमियम से बीमा की मांग में वृद्धि की संभावना है, जिससे अधिक से अधिक लोग बीमा कवरेज प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का यह कदम देश में हर व्यक्ति तक बीमा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।


आम जनता को लाभ


मान लीजिए, कोई व्यक्ति हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस के लिए 10,000 रुपये का प्रीमियम चुका रहा है। पहले 18% जीएसटी के साथ उसे 11,800 रुपये चुकाने पड़ते थे। लेकिन अब जीएसटी समाप्त होने से उसे सीधे 1,800 रुपये की बचत होगी।


इस प्रकार, केंद्र सरकार के इस निर्णय से आम जनता को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।