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ट्रंप का भारत पर टैरिफ: रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है, जिसे उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए आवश्यक बताया है। अदालत में दिए गए बयान में ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि, इस टैरिफ के कारण भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है, जो उनके टैरिफ को गैर कानूनी मानती है। जानें इस मामले में आगे क्या हो सकता है और इसका वैश्विक व्यापार पर क्या असर पड़ेगा।
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ट्रंप का भारत पर टैरिफ: रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता

अमेरिकी राष्ट्रपति का अदालत में बयान


US Tariff on India, बिजनेस डेस्क : अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद इसे सही ठहराने के लिए कई बयान दिए हैं। ट्रंप ने अदालत में कहा है कि उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत पर यह भारी टैरिफ लगाया है। इस टैरिफ के लागू होने के बाद से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास आ गई है। इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है।


ट्रंप का तर्क

ट्रंप ने अदालत में कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना आवश्यक था। उनका तर्क था कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो अमेरिका को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसमें निचली अदालत के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप विदेशी सामान पर भारी टैरिफ नहीं लगा सकते। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ युद्ध को समाप्त करने के लिए आवश्यक हैं।


निचली अदालत के फैसले का प्रभाव

ट्रंप ने कहा कि निचली अदालत का निर्णय उनकी पिछले 5 महीनों की व्यापारिक वार्ताओं को प्रभावित कर सकता है। इससे यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ हुए समझौतों पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं, छोटे व्यवसायों के वकील जेफ्री श्वाब ने कहा कि ट्रंप के ये टैरिफ छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वे जल्दी फैसले की उम्मीद कर रहे हैं।


अपीलीय अदालत का निर्णय

अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस कानून का सहारा लिया, वह उन्हें यह अधिकार नहीं देता। हालांकि, कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया, ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।