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तमिलनाडु में Coldref Cough Syrup पर प्रतिबंध: बच्चों की संदिग्ध मौतों के बाद उठाए गए कदम

तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की संदिग्ध मौतों के बाद कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में कांचीपुरम स्थित दवा संयंत्र का निरीक्षण किया गया और नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए। राजस्थान में भी कार्रवाई करते हुए राज्य औषधि नियंत्रक को निलंबित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाएं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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तमिलनाडु में Coldref Cough Syrup पर प्रतिबंध: बच्चों की संदिग्ध मौतों के बाद उठाए गए कदम

Coldref Cough Syrup Case: बच्चों की मौतों के बाद कार्रवाई

Coldref Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की संदिग्ध मौतों के बाद, तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चेन्नई में स्थित इस कंपनी के उत्पाद को राज्यभर से हटाने का आदेश दिया गया है।


इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर, दिल्ली और चेन्नई के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने कांचीपुरम में स्थित दवा संयंत्र का निरीक्षण किया और नमूने एकत्रित कर परीक्षण के लिए भेजे। इसी बीच, राजस्थान सरकार ने राज्य औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया और जयपुर में स्थित केसन्स फार्मा द्वारा निर्मित दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है।


तमिलनाडु में कफ सिरप पर प्रतिबंध

तमिलनाडु में कफ सिरप पर प्रतिबंध: तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर से राज्य में कोल्ड्रिफ कफ सिरप का निर्माण और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांचीपुरम जिले के संयंत्र का निरीक्षण कर नमूने लिए हैं। सरकारी प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने तक कंपनी को सिरप का उत्पादन रोकने का आदेश दिया गया है।


कांचीपुरम जिले के सुंगुवरछत्रम स्थित इस दवा कंपनी की दवाइयां राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी में सप्लाई होती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौत के बाद यह कदम उठाया गया है।


राजस्थान में कार्रवाई और औषधि नियंत्रक का निलंबन

राजस्थान में कार्रवाई: राजस्थान सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया है। जयपुर स्थित कंपनी केसन्स फार्मा द्वारा निर्मित 19 दवाओं की आपूर्ति अगले आदेश तक रोक दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि डेक्सट्रोमेथॉर्फन युक्त अन्य सभी कफ सिरप के वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश: बच्चों की मौतों के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाएं। यह निर्देश एमपी और राजस्थान में कथित दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौतों के संदर्भ में जारी किया गया है।


मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले में 7 सितंबर से संदिग्ध किडनी रोग से पीड़ित बच्चों की मौतों के लिए कफ सिरप में 'ब्रेक ऑयल सॉल्वेंट' मिलाने को जिम्मेदार ठहराया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट आने तक कंपनी को सुविधा केंद्र में सिरप का उत्पादन रोकने का आदेश दिया है।