दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को मिली पांच साल की सजा
पूर्व राष्ट्रपति पर लगे गंभीर आरोप
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को शुक्रवार को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पिछले वर्ष उन्हें हिरासत में लेने की जांच में बाधा डालने का प्रयास किया।
मार्शल लॉ का मामला
यून ने दिसंबर 2024 में अपने कार्यकाल के दौरान मार्शल लॉ लागू किया था। सियोल सेंट्रल जिला अदालत ने इस मामले में यून के खिलाफ यह पहला निर्णय सुनाया है।
विशेष वकील की मांग
योनहाप न्यूज के अनुसार, यह सजा उस सजा का आधा है जो विशेष वकील चो यून-सुक की टीम ने पिछले महीने मांगी थी। यून-सुक की टीम ने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने आपराधिक कार्यों को छिपाने के लिए सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया।
जज का निर्णय
सुनवाई के दौरान जज बेक डे-ह्यून ने यून के खिलाफ आरोपों की सूची बनाई। यून पर कई आरोप लगे हैं, जिनमें प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस को जांचकर्ताओं को हिरासत में लेने के वारंट पर रोक लगाने का आदेश देना शामिल है।
अन्य आरोप
इसके अतिरिक्त, पूर्व राष्ट्रपति पर झूठे प्रेस स्टेटमेंट बांटने और मिलिट्री कमांडरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्योर फोन से रिकॉर्ड डिलीट करने का आदेश देने का आरोप भी है।
आगे की सुनवाई
जज ने कहा कि यून नौ कैबिनेट सदस्यों में से दो के अधिकारों और झूठे प्रेस स्टेटमेंट बांटने के आदेश को छोड़कर सभी आरोपों में दोषी पाए गए हैं।
भविष्य की सुनवाई
इस फैसले का अगले महीने आने वाले फैसले पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेष अभियोजक ने हाल ही में बगावत के आरोप में यून के लिए मौत की सजा की मांग की थी। कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले पर निर्णय सुनाएगा।
पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ अन्य मामले
यून पर मार्शल लॉ की कोशिश, उनकी पत्नी के कथित भ्रष्टाचार और 2023 में एक मरीन की मौत के सिलसिले में कुल आठ ट्रायल चल रहे हैं। यह तीसरी बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति के ट्रायल का लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया है।
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