दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन: 2025 से लागू होगा नया नियम

दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन
फ्यूल बैन का निर्णय: दिल्ली और NCR में पुराने वाहनों के लिए फ्यूल बैन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को 31 अक्टूबर तक ईंधन मिलता रहेगा। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की हालिया बैठक में लिया गया है।
CAQM ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया
सूत्रों के अनुसार, CAQM ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि यह बैन केवल दिल्ली में नहीं, बल्कि पूरे NCR में लागू किया जाए। अब यह फ्यूल बैन दिल्ली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गुरुग्राम और सोनीपत में एक साथ लागू होगा। CAQM जल्द ही इस फैसले से संबंधित संशोधित आदेश जारी करेगा।
निर्णय का उद्देश्य
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य सर्दियों से पहले NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है, क्योंकि सर्दियों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। 1 नवंबर के बाद इन क्षेत्रों में 'एंड ऑफ लाइफ' श्रेणी के वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर लें या अपने वाहनों को स्क्रैप करवा लें।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम
दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुराने वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 1 जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों में ईंधन भरने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था। इसके उल्लंघन पर जुर्माना और वाहन जब्त करने का प्रावधान था। सीएनजी वाहनों को इस नियम से छूट दी गई थी। यह कदम राजधानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया था। हालांकि, व्यापक विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया।