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दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिकनन्यूट्रिक्स ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिकनन्यूट्रिक्स ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाली 11 ऑनलाइन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने फुललाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो पर भी आरोप है कि उसने इन विक्रेताओं को उल्लंघनकारी उत्पादों की लिस्टिंग की अनुमति दी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के आदेश के बारे में।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिकनन्यूट्रिक्स ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया

दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिकनन्यूट्रिक्स ट्रेडमार्क या उससे मिलते-जुलते चिन्हों का उपयोग करके उत्पाद बेचने वाली 11 ऑनलाइन कंपनियों और विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति तेजस करिया ने फुललाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें ट्रेडमार्क के उल्लंघन पर स्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी।


फुललाइफ के वकील सुमित नागपाल ने बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने इन 11 विक्रेताओं को उल्लंघनकारी उत्पादों की निरंतर लिस्टिंग की अनुमति दी थी।


25 सितंबर को जारी अंतरिम आदेश में, उच्च न्यायालय ने इन विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को फुललाइफ के पंजीकृत ट्रेडमार्क चिकनन्यूट्रिक्स या उससे मिलते-जुलते चिन्हों का उपयोग करके उत्पादों के निर्माण, बिक्री, विज्ञापन या प्रचार से रोकने का निर्देश दिया।