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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह निर्णय आतंकवाद वित्तपोषण के मामले में आया है, जिसमें शाह के खिलाफ 24 मामले दर्ज हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज की

शब्बीर अहमद शाह को मिली निराशा

नई दिल्ली – कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को आज दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आतंकवाद वित्तपोषण के मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने शाह की अपील को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी थी। उनके खिलाफ अब तक 24 मामले दर्ज हैं।


शब्बीर शाह को 2017 में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, वह जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के संपर्क में भी था, जिस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। ईडी ने यह भी बताया कि शाह मोहम्मद शफी शायर के संपर्क में था, जो जम्मू की जेल से रिहा होने के बाद अपने परिवार के साथ पाकिस्तान भाग गया था।