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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के लिए GRAP-1 लागू

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के खराब स्तर के कारण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण को लागू किया गया है। इस योजना के तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे उपाय शामिल हैं। नागरिकों को प्रदूषण कम करने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जानें इस योजना के तहत क्या बैन हैं और प्रशासन की अपील के बारे में।
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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के लिए GRAP-1 लागू

दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के 'खराब' स्तर पर पहुँचने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया। 7 जून 2025 को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 209 दर्ज किया गया। CAQM के आदेश में कहा गया है, “IMD/IITM के पूर्वानुमान के अनुसार, AQI अगले कुछ दिनों में मुख्य रूप से 'खराब' श्रेणी में रहेगा।” यह निर्णय GRAP उप-समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद लिया गया।


GRAP-1 के तहत लागू प्रतिबंध

GRAP-1 के तहत क्या रहेगा बैन
AQI 201-300 की 'खराब' श्रेणी के लिए GRAP-1 उपायों में निर्माण गतिविधियों पर रोक, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रदूषणकारी उद्योगों के संचालन पर अंकुश शामिल हैं। CAQM ने नागरिकों से निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है:



  • वाहनों के इंजन को ठीक रखें।

  • टायर का दबाव उचित रखें।

  • PUC प्रमाणपत्र अद्यतन रखें।

  • वाहन को निष्क्रिय न छोड़ें, ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करें।

  • हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें।

  • कचरा खुले में न जलाएं।

  • प्रदूषणकारी गतिविधियों की शिकायत 311, ग्रीन दिल्ली या समीर ऐप पर करें।

  • अधिक पेड़ लगाएं।

  • पर्यावरण-अनुकूल तरीके से त्योहार मनाएं, पटाखों से बचें।

  • 10/15 साल पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों का उपयोग न करें।


वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या

बार-बार की चुनौती
पिछले एक महीने में यह दूसरी बार है जब दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू किया गया है। हाल ही में एक गंभीर धूल भरी आंधी ने शहर की हवा को और खराब कर दिया था। प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।