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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार, GRAP-3 पाबंदियां हटाई गईं

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते केंद्र सरकार ने GRAP-3 की पाबंदियों को समाप्त कर दिया है। इससे निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिलेगी, जिससे मजदूरों और बिल्डरों को राहत मिलेगी। हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्टेज-1 और स्टेज-2 के नियम लागू रहेंगे। जानें इस निर्णय का व्यापक प्रभाव क्या होगा।
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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार, GRAP-3 पाबंदियां हटाई गईं

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में सुधार

नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार को देखते हुए, केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने तुरंत प्रभाव से पूरे एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-III की पाबंदियों को समाप्त करने का आदेश जारी किया है। हालांकि, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्टेज-I और स्टेज-II के नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।


हालिया आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की हवा में पिछले 24 घंटों में काफी सुधार हुआ है। जहां कल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 के गंभीर स्तर पर था, वहीं आज शाम 4 बजे यह घटकर 236 पर आ गया। हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' (Very Poor) श्रेणी से सुधरकर अब 'खराब' (Poor) श्रेणी के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया।


GRAP-3 के हटने का सबसे बड़ा प्रभाव निर्माण गतिविधियों पर पड़ेगा। अब दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर लगी रोक हटा दी गई है। रुके हुए निर्माण प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो सकेंगे, जिससे मजदूरों और बिल्डरों को बड़ी राहत मिलेगी।


CAQM ने स्पष्ट किया है कि जिन निर्माण स्थलों या प्रोजेक्ट्स को नियमों के उल्लंघन के कारण विशेष रूप से बंद किया गया था, उन्हें काम फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें दोबारा काम शुरू करने के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी।


हालांकि स्टेज-3 को हटा दिया गया है, लेकिन स्टेज-1 और स्टेज-2 की पाबंदियां जारी रहेंगी। इसका मतलब है कि धूल नियंत्रण, सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव जैसे उपाय सख्ती से लागू रहेंगे ताकि प्रदूषण का स्तर फिर से खतरनाक स्थिति में न पहुंचे।