दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिकी महिला यात्री से जब्त हुए करोड़ों के सोने-चांदी और लग्जरी सामान
महिला यात्री की बड़ी गिरफ्तारी
नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकी पासपोर्ट धारक महिला यात्री से करोड़ों रुपये का कीमती सामान जब्त किया है। यह महिला हांगकांग से फ्लाइट नंबर CX-695 के जरिए टर्मिनल-3 पर पहुंची थी। उसके सामान की जांच के दौरान सोना, चांदी, हीरे के आभूषण, महंगी घड़ियां और विदेशी मुद्रा बरामद की गई।
कस्टम अधिकारियों ने यात्री को स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका। एक्स-रे स्क्रीनिंग के बाद जब सामान संदिग्ध पाया गया, तो उसकी विस्तृत तलाशी ली गई। जांच में पता चला कि महिला ने भारी मात्रा में कीमती सामान और विदेशी मुद्रा की घोषणा नहीं की थी।
महंगे सामान की बरामदगी
1.2 किलोग्राम सोना और 10 किलोग्राम चांदी जब्त
तलाशी के दौरान अधिकारियों को 1.2 किलोग्राम सोना और हीरे के आभूषण मिले। इसके अलावा, 10 किलोग्राम चांदी के बर्तन भी जब्त किए गए। जांच में कई महंगे ब्रांड की लग्जरी घड़ियां भी शामिल थीं, जैसे रोलेक्स, बुल्गारी, चोपार्ड और कार्टियर। इसके साथ ही 9084 अमेरिकी डॉलर, 605 यूरो और 2540 हांगकांग डॉलर भी बरामद किए गए।
कुल जब्ती की कीमत
कुल जब्ती 5.42 करोड़ रुपये
कस्टम विभाग के अनुसार, जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 5.42 करोड़ रुपये आंकी गई है। अधिकारियों ने बताया कि ये वस्तुएं बिना घोषणा के लाई गई थीं, जो कस्टम एक्ट, 1962 का उल्लंघन है। इसी आधार पर धारा 110 के तहत सामान को जब्त किया गया।
कानूनी कार्रवाई और जांच
552 ग्राम सोना लौटाया गया
जांच में 552 ग्राम घरेलू खरीदा गया सोना भी मिला, जिसे जब्त नहीं किया गया और महिला को वापस कर दिया गया। हालांकि, बाकी अवैध सामान के मामले में महिला को कस्टम एक्ट की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, बरामद सामान के स्रोत और उद्देश्य की जांच जारी है।
क्या कहता है कानून?
कस्टम एक्ट, 1962 भारत में आयात-निर्यात और सीमा शुल्क से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। इसके तहत निर्धारित सीमा से अधिक कीमती सामान या विदेशी मुद्रा लाने पर उसकी घोषणा करना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा सकती है।
