दिल्ली कोर्ट का अनोखा फैसला: महिला को बुजुर्ग से 300 मीटर दूर रहने का आदेश

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत ने एक अनोखा आदेश दिया है, जिसमें एक महिला को एक बुजुर्ग व्यक्ति से 300 मीटर की दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, महिला को इस बुजुर्ग से मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संपर्क करने से भी रोका गया है। यह निर्णय तब आया जब बुजुर्ग ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि महिला उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहती है।
सिविल जज रेणु ने मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित बुजुर्ग ने अदालत में बताया कि उसकी मुलाकात महिला से 2019 में एक आश्रम में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 2022 में, महिला ने शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे बुजुर्ग ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह शादीशुदा और उम्रदराज है।
बुजुर्ग ने अदालत को बताया कि उसके प्रस्ताव को ठुकराने के बावजूद महिला ने उसका पीछा करना जारी रखा। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल उसे बल्कि उसके बच्चों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। महिला कई बार उसके घर तक पहुंच गई और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगी। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि महिला ने उसे धमकी दी कि यदि उसने उसे नजरअंदाज किया, तो वह आत्महत्या कर लेगी।
अदालत की टिप्पणी
सिविल जज रेणु ने कहा कि महिला का यह व्यवहार उस पुरुष के जीवन जीने की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की हरकतें मानसिक उत्पीड़न का कारण बनती हैं और व्यक्ति को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती हैं। अदालत ने महिला के खिलाफ सख्त आदेश देते हुए कहा कि वह अब उस पुरुष या उसके परिवार के किसी सदस्य से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं कर सकती। यदि ऐसा किया गया, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
महिला का प्रवेश वर्जित
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए महिला को उसके फ्लैट के 300 मीटर के दायरे में आने से मना कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि महिला याचिकाकर्ता से मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से संपर्क नहीं कर सकती। यदि फिर से बुजुर्ग ने महिला के खिलाफ शिकायत की, तो उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।