दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले को किया बंद

सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला बंद
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में किसी भी प्रकार के अवैध लाभ का कोई प्रमाण नहीं पाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि चार साल की जांच के बाद भी जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है।
अदालत ने कहा, “जो आरोप लगाए गए हैं और जो तथ्यात्मक पृष्ठभूमि है, वे आगे की जांच या कार्यवाही के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी को आरोपी ठहराने के लिए केवल संदेह पर्याप्त नहीं है। कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए कम से कम मजबूत सबूत होना आवश्यक है।”
जैन पर आरोप था कि जब वे दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री थे, तब उन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से PWD के लिए 17-सदस्यीय सलाहकारों की टीम की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने सरकारी भर्ती के मानकों को दरकिनार किया। सतर्कता विभाग ने इस पर शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर मई 2019 में जैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
चार साल की जांच के बाद CBI ने यह निष्कर्ष निकाला कि विभाग की तत्काल आवश्यकताओं के कारण पेशेवरों की भर्ती आवश्यक थी और यह प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी थी। एजेंसी ने कहा कि उसे भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, अनुचित लाभ या व्यक्तिगत लाभ का कोई सबूत नहीं मिला। क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और मामला बंद कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी के खिलाफ कोई नई सामग्री मिलती है, तो CBI मामले की आगे जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी।