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दिल्ली कोर्ट में आईआरसीटीसी स्कैम मामले में आरोप तय, लालू यादव और परिवार शामिल

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को इस साजिश से प्रत्यक्ष लाभ मिला। सुनवाई के दौरान सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने आरोपों से इनकार किया। यह मामला तब का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगामी सुनवाई की तारीख।
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दिल्ली कोर्ट में आईआरसीटीसी स्कैम मामले में आरोप तय, लालू यादव और परिवार शामिल

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को आईआरसीटीसी स्कैम से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण कार्यवाही हुई। इस दौरान कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए।


सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित

यह सुनवाई स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने की अदालत में हुई, जहां लालू परिवार के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार की साजिश की गई थी, जिससे आरोपियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला।


आर्थिक लाभ का आरोप

कोर्ट ने यह भी माना कि लालू यादव की जानकारी में यह साजिश रची गई थी और उनके परिवार को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। अदालत ने बताया कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत पर जमीन दी गई, जो आईआरसीटीसी के ठेके देने के बदले में रिश्वत के रूप में देखी जा सकती है।


सीबीआई के सबूत

जज ने कहा कि सीबीआई ने सबूतों की पूरी श्रृंखला पेश की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी आरोपी एक व्यापक साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों की दलीलें अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाईं।


आरोपों का सामना करने का निर्णय

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120बी और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा।


आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अदालत में कहा कि वे आरोपों को स्वीकार नहीं करते और मुकदमे का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि वे आरोपों से इनकार करते हैं और कानूनी रूप से मुकदमे का सामना करेंगे।


मामले का इतिहास

यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे के खानपान से जुड़े ठेके आईआरसीटीसी के तहत कुछ निजी कंपनियों को दिए गए थे और इसके बदले में लालू परिवार को जमीनों के रूप में लाभ पहुंचाया गया।


सीबीआई ने इस केस में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू परिवार समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी और अब इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।