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दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए आधार अनिवार्य, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान को सुनिश्चित करना है। यह कदम धोखाधड़ी को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। यदि किसी के पास आधार नहीं है, तो उसे एनरोलमेंट के लिए आवेदन करना होगा। जानें इस नई नीति के बारे में और अधिक जानकारी।
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दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए आधार अनिवार्य, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

आधार की अनिवार्यता का निर्णय

दिल्ली में अब आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दी गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस संबंध में सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस नए नियम के तहत, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार नंबर का होना आवश्यक होगा। यह प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभों की पात्रता को निर्धारित करता है। इस कदम का उद्देश्य धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकना है, ताकि केवल वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा मिलेगा।


आय प्रमाण पत्र का उपयोग

आय प्रमाण पत्र कहां-कहां आवश्यक है?

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र विभिन्न योजनाओं में उपयोग किया जाता है और सब्सिडी प्राप्त करने में सहायक होता है। यह प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की रिफंडिंग, पेंशन, और दिल्ली आरोग्य कोष के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करता है।


आधार नंबर न होने पर क्या करें?

आधार नंबर नहीं है तो क्या करें?

यदि किसी के पास आधार नंबर नहीं है और वह योजनाओं का लाभ लेना चाहता है, तो उसे आधार एनरोलमेंट के लिए आवेदन करना होगा। नाबालिगों के लिए, आधार एनरोलमेंट आईडी फिक्सेशन स्लिप या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची के साथ जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराज्यपाल ने इस निर्णय की जानकारी का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है, ताकि सभी को इन योजनाओं के लिए आवश्यक जानकारी मिल सके और कोई भी लाभ से वंचित न रहे।