दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर नया प्रतिबंध: जानें नियम और विकल्प
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नया नियम
दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 जुलाई से, राजधानी में एक नया और सख्त नियम लागू किया गया है, जिसके अनुसार पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के बाद लिया गया है, जिसमें दिल्ली-NCR में पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी।इस नए नियम के अनुसार, 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से अधिक पुरानी डीज़ल गाड़ियां अब पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं भरवा सकेंगी। यह नियम दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा।
इस सिस्टम का कार्यान्वयन इस प्रकार होगा कि पेट्रोल पंपों को वाहन के रजिस्ट्रेशन डेटा तक सीधी पहुंच दी जाएगी। जब आप अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाने जाएंगे, तो पंपकर्मी आपके वाहन की उम्र की जांच कर सकेंगे। यदि आपकी गाड़ी निर्धारित सीमा से अधिक पुरानी है, तो आपको ईंधन नहीं दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराएं और नए, पर्यावरण-अनुकूल वाहन खरीदें। पुरानी गाड़ी के मालिक अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं या उसे दिल्ली-एनसीआर से बाहर ले जा सकते हैं, जहां NGT के ये नियम लागू नहीं होते।
यदि कोई व्यक्ति 10/15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उसकी गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। यह कदम दिल्ली की हवा को साफ रखने और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, इससे कई वाहन मालिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह एक आवश्यक कदम माना जा रहा है।