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दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए फ्यूल की सुविधा, बैन हटाया गया

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर लगे फ्यूल बैन को हटा दिया है, जिससे अब लोग अपने पुराने वाहनों में आसानी से ईंधन भरवा सकेंगे। हालांकि, 1 नवंबर से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। यह नीति एनसीआर में भी लागू होगी, और उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभाव।
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दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए फ्यूल की सुविधा, बैन हटाया गया

दिल्ली सरकार का नया निर्णय

दिल्ली में अब पुराने वाहनों को फ्यूल मिल सकेगा। दिल्ली सरकार ने इन वाहनों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। इससे लोग आसानी से पेट्रोल पंप पर जाकर अपने पुराने वाहनों में ईंधन भरवा सकेंगे। हालांकि, यह भी जानकारी मिली है कि 1 नवंबर के बाद 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। यह नीति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भी लागू होगी।


सरकार ने इस प्रक्रिया की निगरानी एएनपीआर कैमरों के माध्यम से की जाएगी। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने इसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, लेकिन इससे आम जनता को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।