दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध: 1 जुलाई 2025 से लागू

दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध
नई दिल्ली: 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुराने वाहनों का चलना प्रतिबंधित होगा। यह निर्णय दिल्ली सरकार और पुलिस द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है। अब ऐसे वाहनों की पहचान की जाएगी जो अपनी निर्धारित उम्र पूरी कर चुके हैं, और उन्हें जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही, जुर्माना भी लगाया जाएगा।
कौन से वाहन होंगे प्रभावित?
दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। यदि कोई ऐसा वाहन पकड़ा गया, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है, उन्हें भी जब्त किया जाएगा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इन नियमों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की टीम, पुलिस, परिवहन विभाग और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन के अधिकारी पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगे। इस प्रकार, दिल्ली में पुराने वाहनों को बंद कर प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
पुराने वाहनों की पहचान कैसे होगी?
हाल ही में, दिल्ली एयर क्वालिटी कमिशन ने स्पष्ट किया था कि 1 जुलाई 2025 से निर्धारित उम्र से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इन वाहनों की पहचान के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर एक विशेष मशीन स्थापित की जाएगी, जिसे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम कहा जाता है। यह मशीन नंबर प्लेट को स्कैन करके बताएगी कि वाहन पुराना है या नहीं।
पेट्रोल पंपों पर पुलिस की तैनाती
सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों को यह अधिकार दिया है कि वे पुराने वाहनों को ईंधन न दें। यह नियम फिलहाल केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू है, जबकि सीएनजी वाहनों को इससे बाहर रखा गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनात रहेगी ताकि नियमों का सही पालन हो सके। 24 घंटे खुले रहने वाले पेट्रोल पंपों पर भी पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी।