दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम का नया आदेश: जानें क्या हैं नियम
दिल्ली सरकार का नया कदम
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सोमवार को प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में कम से कम 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) में किए गए संशोधनों के बाद आया है, जिसके तहत यह उपाय अब स्टेज 4 के बजाय स्टेज 3 में लागू होगा।
सरकारी कार्यालयों में सख्ती
पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्देश 1986 की धारा 5 के तहत लागू किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में केवल आधे कर्मचारी ही फिजिकली उपस्थित रहेंगे, जबकि अन्य को घर से काम करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी है।
प्राइवेट कार्यालयों के लिए भी नियम
प्राइवेट कार्यालयों को भी इसी तरह के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में कार्यरत सभी प्राइवेट कार्यालयों में 50% से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं होगी। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना अनिवार्य होगा।
आवश्यक सेवाओं को छूट
अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक सेवाओं को इस 50% सीमा से बाहर रखा गया है। इसमें सरकारी और निजी अस्पताल, अग्निशामक सेवाएं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, सफाई, आपदा प्रबंधन, नगरपालिका सेवाएं और वायु प्रदूषण नियंत्रण में लगे विभाग शामिल हैं।
स्वचालित रूप से लागू होंगे नियम
एक अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ग्रैप का स्टेज 3 लागू होगा, यह वर्क फ्रॉम होम निर्देश स्वतः प्रभावी हो जाएगा और इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन
यह कदम 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रैप में किए गए बदलावों के अनुरूप है। CAQM ने अदालत को बताया था कि कई उपायों को स्टेज 4 से 3, स्टेज 3 से 2 और स्टेज 2 से 1 में शिफ्ट किया जाएगा।
सरकार की निगरानी
परिवर्तन के बाद, सरकार ने शनिवार को निजी कार्यालयों को केवल आधे कर्मचारियों के साथ काम करने की सलाह दी थी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रशासन सभी प्रदूषण नियंत्रण उपायों को गंभीरता से और चौबीसों घंटे मॉनिटर कर रहा है।
ग्रैप शेड्यूल में बदलाव
संशोधित ग्रैप के तहत, अब स्टेज 2 में शामिल कई उपायों को स्टेज 1 में लाया गया है। वहीं स्टेज 3 के तहत शामिल कदम, जैसे सरकारी और नगरपालिका दफ्तरों में स्टैगर्ड टाइमिंग लागू करना, अब स्टेज 2 का हिस्सा रहेंगे।
