Newzfatafatlogo

दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए GRAP-3 लागू, जानें नए प्रतिबंध

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने GRAP-3 लागू किया है। इस नए नियम के तहत कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जैसे कि गैर-जरूरी निर्माण कार्य और कुछ वाहनों का उपयोग। इसके अलावा, स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह दी गई है। जानें इस नए नियम के तहत और क्या-क्या पाबंदियां लगाई गई हैं।
 | 
दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए GRAP-3 लागू, जानें नए प्रतिबंध

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में धुंध का असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए, केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, जीआरएपी-3 के तहत कई नए प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएम) के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 362 था, जो सुबह बढ़कर 425 हो गया। शांत हवाओं और ठंडे मौसम के कारण प्रदूषक सतह के निकट जमा हो रहे हैं।


जीआरएपी-3 के तहत नए प्रतिबंध

जीआरएपी-3 के अंतर्गत गैर-जरूरी निर्माण कार्यों, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा, कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह दी गई है, जिससे छात्र और अभिभावक ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुन सकें। चरण 3 के तहत दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चारपहिया वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि विकलांग व्यक्तियों के वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है।


आवश्यक कदम उठाए गए

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि वर्तमान वायु गुणवत्ता की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति ने एनसीआर में जीआरएपी के चरण-III के तहत सभी कार्रवाइयों को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम पहले से लागू चरण-I और चरण-II की कार्रवाइयों के अतिरिक्त है।


जीआरएपी-3 के तहत प्रमुख पाबंदियां

* दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस-IV डीजल इंजन वाले मध्यम आकार के वाहनों पर रोक रहेगी। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही छूट दी जाएगी।


* दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV या उससे कम मानक के डीजल वाहनों को जीआरएपी-3 लागू रहने तक दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।


* स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जा सकेगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं चुन सकेंगे।


* दिल्ली सरकार और एनसीआर के संबंधित राज्य सरकारें अपने विभागों तथा सिविक एजेंसियों के कार्यालय समय में बदलाव कर सकती हैं। सभी एजेंसियों को जीआरएपी-3 में शामिल नए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।