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दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली पर नई रोक, अभिभावकों को मिली राहत

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों के लिए राहत की खबर आई है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को एक साथ कई महीनों की फीस वसूलने से रोक दिया है। अब स्कूल केवल मासिक फीस ही ले सकेंगे, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। यह आदेश उन स्कूलों के लिए चेतावनी है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
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दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली पर नई रोक, अभिभावकों को मिली राहत

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली पर नया आदेश


नई दिल्ली। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की सूचना आई है। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने निजी स्कूलों द्वारा एक साथ दो या तीन महीने की फीस वसूलने की प्रथा पर रोक लगा दी है। अब मान्यता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल अभिभावकों पर तिमाही या अग्रिम फीस जमा करने का दबाव नहीं डाल सकेंगे।


दरअसल, निदेशालय को लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कई स्कूल माता-पिता से एक साथ तीन महीने की फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे थे। इससे विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। कई अभिभावकों ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी।


इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि स्कूल केवल मासिक आधार पर ही फीस वसूलेंगे। इसका मतलब है कि अब हर महीने की फीस अलग-अलग जमा करनी होगी और किसी भी अभिभावक को एक साथ कई महीनों की फीस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा।


नए आदेश में निदेशालय ने 15 फरवरी 2019 के पुराने सर्कुलर और 2013 में आए दिल्ली हाई कोर्ट के ‘राहुल चड्ढा बनाम समर फील्ड स्कूल’ मामले के फैसले का भी उल्लेख किया है। कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि फीस मासिक रूप से ही ली जानी चाहिए। शुक्रवार को जारी यह आदेश उन स्कूलों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जो अब तक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।