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दिल्ली में मस्जिद विस्तार विवाद: MCD की कार्रवाई और सामुदायिक तनाव

दिल्ली के ब्रह्मपुरी में अल-मतीन मस्जिद के विस्तार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। मस्जिद ट्रस्टियों द्वारा एक नया गेट खोलने के प्रस्ताव ने आसपास के हिंदू परिवारों में असंतोष पैदा किया है। MCD ने इस निर्माण को अवैध मानते हुए कार्रवाई की है। इस मामले ने धार्मिक सहिष्णुता और सामुदायिक सौहार्द्र की परीक्षा को जन्म दिया है। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और स्थानीय प्रशासन की भूमिका के बारे में।
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दिल्ली में मस्जिद विस्तार विवाद: MCD की कार्रवाई और सामुदायिक तनाव

ब्रह्मपुरी में मस्जिद विस्तार का विवाद

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी ब्रह्मपुरी में अल-मतीन मस्जिद के विस्तार को लेकर विवाद गहरा गया है। मस्जिद के ट्रस्टियों ने गली नंबर-12 में एक नया गेट खोलने का प्रस्ताव रखा, जिससे आसपास के हिंदू परिवारों में नाराजगी उत्पन्न हुई। कुछ परिवारों ने अपने घरों पर "मकान बिकाऊ" के पोस्टर चिपका दिए, यह आरोप लगाते हुए कि मस्जिद का विस्तार क्षेत्र की जनसांख्यिकी को प्रभावित करने का प्रयास है। मुस्लिम समुदाय ने इसे अनावश्यक विवाद करार दिया और कहा कि यह विस्तार दान में प्राप्त भूमि पर किया जा रहा है। इस विवाद के चलते, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने निर्माण कार्य को अवैध मानते हुए 18 फरवरी 2025 को मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया। MCD ने कहा कि निर्माण अनुमति "सारल योजना" के तहत गलत जानकारी देकर प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पर अनुमति रद्द कर दी गई। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। हालांकि, अब तक किसी भी पक्ष से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। यह मामला धार्मिक सहिष्णुता और सामुदायिक सौहार्द्र की परीक्षा बन गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल करें और भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।