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दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होते। इस फैसले के बाद सभी 23 आरोपियों को राहत मिली है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के पीछे की वजहें।
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दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत

कोर्ट का फैसला: सभी आरोपों से मुक्त

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपमुक्त कर दिया है। इस मामले में शामिल सभी 23 व्यक्तियों को भी बरी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के आरोपों को साबित नहीं किया जा सकता है।


मनीष सिसोदिया उस समय उपमुख्यमंत्री थे और आप सरकार में आबकारी विभाग उनके अधीन था। स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरोपी नंबर 18 को आरोपमुक्त किया। जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, केजरीवाल और सिसोदिया ने अपने वकील हरिहरन के साथ खुशी मनाई। कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था।


राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा, 'जब आप बहुत सारी फाइलें पढ़ते हैं, तो वे आपसे बात करने लगती हैं।' उन्होंने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने पहले दिन से कबूलनामा मांगा था, लेकिन यह चार्जशीट के साथ नहीं दिया गया।


एजेंसी ने कहा कि जानकारी सील बंद लिफाफे में दी गई थी। स्पेशल जज ने नाराजगी व्यक्त की कि उन्हें अभी तक कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी नहीं मिली। उन्होंने सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद जताई।