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दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: Honey Singh और Badshah का गाना हटाने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने यो यो हनी सिंह और बादशाह के विवादास्पद गाने 'माफिया मुंडीर Vol. 1' को सभी प्लेटफार्मों से तुरंत हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गाने के कंटेंट को अश्लील और अस्वीकार्य बताया। यह आदेश हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें गाने के विषय पर आपत्ति उठाई गई थी। गाने की पहचान को लेकर भी विवाद चल रहा है, और अगली सुनवाई 7 मई, 2026 को होगी।
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दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: Honey Singh और Badshah का गाना हटाने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट का कड़ा फैसला


दिल्ली हाई कोर्ट ने यो यो हनी सिंह और बादशाह के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें उनके विवादास्पद गाने "माफिया मुंडीर Vol. 1" को सभी प्लेटफार्मों से तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने गाने के विषय को "अश्लील" और "अस्वीकार्य" करार दिया है।


गाने को हटाने का आदेश

गुरुवार को सुनाए गए फैसले में, हाई कोर्ट ने दोनों कलाकारों और गाने के किसी भी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्तियों को निर्देश दिया कि वे इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, म्यूजिक स्ट्रीमिंग सेवाओं और अन्य ऑनलाइन स्थानों से तुरंत हटा दें। यह आदेश हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें गाने के कंटेंट पर आपत्ति उठाई गई थी।


गायक की पहचान पर विवाद

गाना लंबे समय से अपने असली गायक की पहचान को लेकर विवादों में रहा है। याचिका में यह दावा किया गया था कि हनी सिंह ने इस गाने को गाया है, खासकर जब उन्होंने हाल ही में एक कॉन्सर्ट में इसके कुछ हिस्से गाए थे, जिससे उनके गाने से जुड़ाव का तर्क मजबूत हुआ।


अश्लीलता और महिलाओं का अपमान

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने टिप्पणी की कि "माफिया मुंडीर Vol. 1" के बोल बेहद भद्दे और महिलाओं का अपमान करने वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कंटेंट एक सभ्य समाज में अस्वीकार्य है और इसे कलात्मक अभिव्यक्ति या बोलने की आजादी के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता।


सख्त कार्रवाई और अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह दोनों को नोटिस जारी किया है, और उन्हें निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि गाने से जुड़े सभी URL पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए जाएं। अगली सुनवाई 7 मई, 2026 को होगी।