दिल्ली हाई कोर्ट ने 'Dr. Nimo Yadav' और 'Nehr Who' अकाउंट्स को बहाल किया
दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
दिल्ली हाई कोर्ट ने 'Dr. Nimo Yadav' और 'Nehr Who' नामक एक्स अकाउंट्स को पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है। ये दोनों अकाउंट्स व्यंग्यात्मक सामग्री साझा करते थे, जिन्हें भारत सरकार ने 18 मार्च 2026 को आपत्तिजनक मानते हुए बंद कर दिया था।
अकाउंट संचालकों की याचिका
'Dr. Nimo Yadav' अकाउंट का संचालन प्रतीक शर्मा करते हैं, जबकि 'Nehr Who' अकाउंट कुमार नयन द्वारा चलाया जाता है। दोनों ने सरकार के निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने इस मामले की सुनवाई की और अकाउंट्स को बहाल करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ आपत्तिजनक पोस्टों को सरकार द्वारा नियुक्त समिति की समीक्षा तक अवरुद्ध रखा जाएगा।
'आजीविका पर प्रभाव'
अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में प्रतीक शर्मा का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सरकार ने 18 मार्च को अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश नहीं दिया था। शर्मा ने कहा कि उनका अकाउंट उनकी आय का मुख्य स्रोत था, और इसके बंद होने से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। यदि उन्हें आपत्तिजनक सामग्री के बारे में सूचित किया जाता, तो वे उचित कदम उठाते।
सरकार की निगरानी का अधिकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को सामग्री की निगरानी करने का अधिकार है। यदि भविष्य में कोई आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जाती है, तो सरकार को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतंत्रता है।
12 अकाउंट्स का ब्लॉक होना
18 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'Dr. Nimo Yadav' और 'Nehr Who' सहित 12 एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। 19 मार्च को इन सभी अकाउंट्स को भारत में अवरुद्ध कर दिया गया। सरकार ने कहा कि ये अकाउंट प्रधानमंत्री से जुड़े झूठे नैरेटिव फैला रहे थे और उनकी पोस्ट मानहानिकारक थीं।
