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दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिषेक बच्चन को व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा में दी राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अभिषेक बच्चन को उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए राहत प्रदान की है। यह आदेश उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को मिली राहत के बाद आया है। अभिषेक ने याचिका में कहा कि मीडिया संस्थान उनकी तस्वीरों और आवाज का बिना अनुमति शोषण कर रहे हैं। अदालत ने गूगल को निर्देश दिया कि यदि अभिषेक सटीक URL प्रदान करें, तो सामग्री हटाई जा सकती है। यह मामला सेलिब्रिटी अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अदालत के सख्त रुख को दर्शाता है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिषेक बच्चन को व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा में दी राहत

अभिषेक बच्चन को मिली राहत

अभिषेक बच्चन: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अभिषेक बच्चन को उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर राहत प्रदान की है। यह निर्णय उनकी पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को हाल ही में मिली राहत के दो दिन बाद आया है। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि अभिषेक बच्चन द्वारा प्रस्तुत तर्क 'प्रथम दृष्टया ठोस' हैं और सुविधा के संतुलन को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी जा सकती है।


मीडिया का शोषण

अभिषेक बच्चन ने अपनी याचिका में कहा कि विभिन्न मीडिया संस्थान, वेबसाइटें और अन्य प्लेटफॉर्म उनकी आवाज, तस्वीरें, छवि और नाम का बिना अनुमति के व्यावसायिक और व्यक्तिगत शोषण कर रहे हैं। इसमें विज्ञापन, व्यापारिक वस्तुएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से निर्मित सामग्री भी शामिल है। उन्होंने इसे तुरंत रोकने की मांग की है।


गूगल और अन्य प्लेटफॉर्म पर निर्देश

गूगल और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा


सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि अभिषेक बच्चन गूगल को सटीक URL लिंक प्रदान करते हैं, तो गूगल उन सामग्रियों को हटा सकता है। न्यायमूर्ति करिया ने कहा, 'हम गूगल से इसे हटाने के लिए कह सकते हैं। आपको विशिष्ट URL देने होंगे। यदि प्लेटफ़ॉर्म की पहचान हो जाती है तो यह आसानी से संभव है।' हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि YouTube, Amazon और Flipkart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को सामूहिक रूप से आदेश नहीं दिया जा सकता। आदेश केवल प्रतिवादी के आधार पर अलग-अलग जारी होंगे.


ऐश्वर्या राय को भी मिली थी राहत

ऐश्वर्या राय को भी मिली थी राहत


इससे पहले, अदालत ने ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में फैसला सुनाया था। उन्होंने शिकायत की थी कि कुछ ऑनलाइन संस्थाएं बिना अनुमति उनकी तस्वीरों और वीडियो का दुरुपयोग कर रही हैं। अदालत ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए भी अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि ऐश्वर्या राय की छवियों का गलत इस्तेमाल कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अमिताभ बच्चन और उनकी पोती आराध्या बच्चन को भी दिल्ली हाई कोर्ट से इसी तरह की सुरक्षा मिली थी.


सेलिब्रिटी अधिकारों की सुरक्षा

इस आदेश से स्पष्ट है कि अदालत अब सेलिब्रिटी व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) को लेकर सख्त रुख अपना रही है। इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंपनियों को यह स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि बिना अनुमति किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान, आवाज या तस्वीर का उपयोग करना कानूनी उल्लंघन है.