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दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित की

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया है। अदालत ने उन्हें 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है, साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जानें इस फैसले के पीछे की वजह और अदालत के निर्देशों के बारे में।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित की

उन्नाव दुष्कर्म मामले में महत्वपूर्ण फैसला


नई दिल्ली। 2017 में हुए उन्नाव दुष्कर्म मामले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया है। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को चुनौती दी थी और मामले की सुनवाई के दौरान सजा निलंबित करने की अपील की थी।


अदालत ने सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, उसे दुष्कर्म पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आने और दिल्ली में रहने का निर्देश दिया गया है। जमानत के दौरान, सेंगर को पीड़िता को धमकी नहीं देने और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने की भी आवश्यकता होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सेंगर को हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।